Bihar Fasal Sahayata Yojana: धान की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है सरकार समय-समय पर किसानों की फसल को हुए नुकसान के लिए मदद करती रहती है इसी क्रम में किसानों के लिए फसल सहायता योजना शुरू की गई है इस योजना के तहत सरकार खरीफ फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और अब सरकार ने यह फैसला खरीफ फसलों में हुए भारी नुकसान को देखते हुए लिया है यह मुआवजा धान की खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से दिया जाएगा इसमें किसानों को किसी भी प्रकार का बीमा कराना आवश्यक नहीं है। इसके लिए न तो सरकार को और न ही बैंक को किसी प्रकार का प्रीमियम देने की आवश्यकता है। बाढ़ बारिश तूफान फसल रोग आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए सरकार किसानों को 20,000 रुपये की सहायता देगी।
किसानों को कितना होगा फायदा
Bihar Fasal Sahayata Yojana धान की खेती करने वाले कई किसानों को फसल की बीमारियों प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है अगर धान की फसल में थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो किसान इस योजना के तहत राशि का दावा कर सकते हैं। 20 फीसदी से ज्यादा नुकसान होने पर किसानों को ज्यादा सहायता मिलेगी यदि नुकसान 20% से कम है तो किसान को कम सहायता मिलेगी। सरकार की इस योजना से किसानों को काफी फायदा होगा गौरतलब है कि धान की फसल में किसानों को काफी पूंजी निवेश की जरूरत होती है ऐसे में अगर फसल खराब हो जाती है तो किसानों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाती है
खरीफ फसल सहायता योजना क्या है
खरीफ फसल सहायता योजना के तहत किसानों को धान और अन्य खरीफ फसलों पर हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। वर्ष 2018 में खरीफ फसल सहायता योजना शुरू की गई जिससे किसानों को काफी मदद मिली है। फसल सहायता योजना के तहत आवेदन करने पर किसानों को सरकार की ओर से बिना कोई प्रीमियम चुकाए सीधे फसल नुकसान सहायता दी जाती है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी
योजना का नाम | बिहार फसल सहायता योजना |
विभाग | सहकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
नलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि | शुरू हो गई है |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | अभी तक कोई भी अंतिम तिथि जारी नहीं हुई है |
उद्देश्य | किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राज्य में खेती को बढ़ावा देना। |
सहायता राशि | 7500 से 10,000 |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार की योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pacsonline.bih.nic.in |
कितना मिलेगा किसानों को फायदा
Bihar Fasal Sahayata Yojana खरीफ फसल सहायता योजना के तहत किसानों को अधिकतम 20 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जायेगी. अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सहायता देने का प्रावधान है। राज्य सरकार को बिहार के किसानों को बाढ़ सूखे और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए और उन्हें भविष्य में खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023 के तहत मौसम के कारण फसलों के नुकसान का सामना कर रहे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। और किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है।
बिहार फसल सहायता योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ राज्य के उन किसानों को प्रदान किया जाएगा जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की स्थिति के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023 के तहत, यदि राज्य के किसानों की फसल की वास्तविक उपज दर में 20% तक की हानि होती है तो सरकार द्वारा 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि बिहार राज्य के किसानों की फसलों को वास्तविक उपज दर में 20% से अधिक का नुकसान होता है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार मौसम और बाढ़ के कारण किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करेगी।
- इसलिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना
प्राकृतिक आपदाओं के कारण अक्सर किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इससे राज्य के किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. जिसके कारण वह ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है इसके लाभ उद्देश्य विशेषताएं पात्रता महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया आदि यदि आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप। अनुरोध है कि हमारे लेख को अंत तक पढ़ें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया
25 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब राज्य सरकार फसल सहायता योजना के तहत किसानों को सब्जी की फसल के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बिहार फसल सहायता योजना के तहत किसानों को केवल फसल क्षति पर ही आर्थिक सहायता दी जाती थी
Bihar Fasal Sahayata Yojana
लेकिन अब कैबिनेट ने सब्जी फसलों को भी इस योजना के तहत अधिसूचित करने की मंजूरी दी गयी है। अब अगर राज्य के किसानों को प्रतिकूल मौसम के कारण सब्जी उत्पादन में नुकसान होता है तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जायेगी राज्य के किसानों को फसल नुकसान पर 20% तक 7,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं 20 फीसदी से ज्यादा सब्जियों का नुकसान होने पर प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी अब बिहार के किसानों को सब्जी की फसल में नुकसान होने पर आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा
फसल सहायता योजना पंजीकरण की अंतिम तिथि
पंजीकरण की अंतिम तिथि | फसल का नाम |
26 फरवरी | गेहूं |
26 फरवरी | मक्का |
31 जनवरी | चना |
5 फरवरी | मसूर |
28 मार्च | अरहर |
28 फरवरी | ईख |
15 फरवरी | प्याज़ |
31 जनवरी | आलू |
31 दिसंबर | राई – सरसो |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार हैं।
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर आधार से लिंक
- किसान पंजीकरण संख्या
- एलपीसी
- बैंक पासबुक
- स्वघोषणा प्रपत्र
- आवेदक का फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें आवेदन प्रक्रिया जानिए
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करे या फिर DBT कृषि बिहार की आधिकारिक साइट पर जाना होगा
- डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार की आधिकारिक साइट पर जाने के लिए इस लिंक https://pacsonline.bih.nic.in को कॉपी करें और browser में ओपन करना होगा ।
- होम पेज पर आएं और बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2023 पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप अप्लाई विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। जिसमें आपको अपना किसान पंजीकरण नंबर भरना होगा।
- किसान पंजीकरण संख्या भरने के बाद योजना के लिए आवेदन करें और आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
- यदि आपका किसान पंजीकरण नंबर उपलब्ध नहीं है तो किसान डीबीटी एग्रीकल्चर की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करें और फिर योजना के लिए आवेदन करें।
- योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी किसानों को ही प्रदान किया जाएगा